कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ नीरव मोदी, तो जब्त होगी संपत्ति

पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा कस गया है। भगोड़े आर्थिक आपराधियों के खिलाफ बनी विशेष अदालत ने पब्लिक समन जारी कर नीरव मोदी और उसके परिवार को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नीरव के भाई और बहन को 25 सितंबर से पहले पेश होने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि पेश ना होने पर नए कानून के तहत उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

मुंबई में एमएस आजमी की अदालत ने शनिवार को बड़े अखबारों में नीरव की बहन पूर्वी मोदी और निशाल मोदी के खिलाफ पब्लिक नोटिस जारी किया। कोर्ट ने नोटिस के जरिए पूर्वी और निशाल से पूछा है कि ईडी की तरफ से उल्लेख की गई संपत्ति को जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

जज ने कहा ‘मैं आपको कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाए। साथ ही आपकी संपत्ति भी क्यों नहीं जब्त की जानी चाहिए। इसलिए, मैं सीधे नीरव दीपक मोदी को मेरे सामने 25 सितंबर को 11 बजे या उससे पहले पेश होने का आदेश देता हूं।’

गौरतलब है कि संसद ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के माध्यम से इस तरह के अपराधियों पर भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने और देश से भागने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इस कानून में भगोड़ा आर्थिक अपराधी उस व्यक्ति को माना गया है, जो 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य के आर्थिक अपराध में शामिल हो और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ हो। इतना ही नहीं वह अभियोजन से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया हो।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com