केजरीवाल को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें: हाईकोर्ट में आज दो मामलों पर सुनवाई

सीबीआई ने 20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि साजिश के तहत नीति में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई या बनाई गई खामियां शामिल थीं।

आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ ईडी की हिरासत से सीएम केजरीवाल द्वारा कोई आदेश न देने का निर्देश देने की मांग को लेकर ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इन दोनों मामलों पर सुनवाई होगी।

जानें याचिका में क्या की गई है मांग
आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत से कोई आदेश न देने का निर्देश देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। साथ ही उनके हिरासत में रहने के दौरान टाइपिस्ट, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि उपलब्ध न कराने का भी आग्रह किया गया है। इससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। उसपर भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।

जानें कौन हैं सुरजीत सिंह यादव
दोनों याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दाखिल की है। उन्होंने ईडी की हिरासत से दिल्ली के मंत्री को आदेश पारित करने को लेकर शिकायत दर्ज करने, जांच करने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मांग की है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि ईडी की हिरासत से केजरीवाल का आदेश दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास पहुंचने की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल का आदेश निष्पक्ष और उचित जांच को प्रभावित कर सकता है। जबकि निष्पक्ष व सही जांच हमेशा न्याय के उद्देश्यों और कानून के शासन की स्थापना के लिए उचित होता है।

जानें क्या है नियम
याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता शशि रंजन कुमार सिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा है कि हिरासत में रहते हुए केजरीवाल ने निर्देश और आदेश जारी कर संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत उन्हें दी गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने 21 मार्च, 2024 को कई चैनलों को साक्षात्कार दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा और पुष्टि की है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। 

आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, सीएम हैं और सीएम बने रहेंगे, वह इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना आम जनता की नजर में दिल्ली सरकार की विसनीयता और छवि को खराब करता है। इससे न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र भी चरमरा जाएगा।

केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई
उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा बुधवार सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगी। 

हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया था इनकार
केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल ने हालाँकि तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

ईडी करेगी राहत का विरोध
ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे।मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 17 अगस्त, 2022 को 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले से शुरू हुई है।

ऐसे दर्ज हुआ था दिल्ली शराब नीति मामला
सीबीआई मामला 20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि नीति के निर्माण के चरण में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित आप नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी। 

अब तक किस किस की हुई गिरफ्तारी
यह आरोप लगाया गया है कि साजिश के तहत नीति में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई या बनाई गई खामियां शामिल थीं। ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए थी। इस मामले में सिसोदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। 15 मार्च 2024 को ईडी ने मामले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता को भी गिरफ्तार किया था।

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