केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल से घटाकर के 58 साल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह बात लिखित उत्तर में दी।

कई दिनों से इस तरह की अटकलें चल रही थीं कि सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को घटाने जा रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नियम 56 (जे), केंद्रीय सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1972 और अखिल भारतीय सेवा केनियम 16(3) (संशोधित) 1958 के तहत सरकार के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी कर्मचारी को जबरिया रिटायर कर सकती है। हालांकि यह तब होता है जब कर्मचारी किसी कृत्य के लिए दोषी पाया जाता है और जांच एजेंसियों ने इसके लिए संस्तुति की हो।
सरकार ऐसे कर्मचारियों को तीन माह का नोटिस और वेतनमान देती है। हालांकि यह नियम केवल ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारियों पर लागू होते हैं, अगर वो 35 साल के हो गए हैं। 55 साल से ऊपर की अम्र वाले सभी कर्मचारियों पर यह नियम लागू होता है।
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