सरकार करदाताओं के लिए ऑनलाइन असेसमेंट स्कीम लेकर आई है। इसे बिना चेहरे और बिना नाम वाला असेसमेंट (मूल्यांकन) का नाम दिया गया है। सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि स्कीम विजयादशमी यानी आठ अक्टूबर से प्रभाव में आ जाएगी।
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि टैक्स मूल्यांकन में करदाता और टैक्स विभाग के बीच जरूरत से ज्यादा बातचीत होती है। ऐसे मामलों में टैक्स अधिकारी कई बार गैर जरूरी चीजों को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा था कि इस समस्या से निपटने के लिए फेसलेस इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट स्कीम लाई जाएगी। हालांकि टैक्स असेसमेंट की यह नई स्कीम स्वैच्छिक है। करदाता पुराने तरीके से भी टैक्स असेसमेंट करवा सकते हैं।
जरूरत पर पेशी का मौका भी
अगर किसी मामले में असेसी (जिसके टैक्स का मूल्यांकन होना है) व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है, तो उसे टैक्स अधिकारी के सामने पेश होने का मौका दिया जाएगा। यह सुनवाई वीडियो लिंक या इसी तरह के किसी अन्य माध्यम से की जाएगी।