उच्चतम न्यायालय ने एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2018 को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका एससी-एसटी पर अत्याचार करने वाले आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने के लिए कोई प्रावधान न होने के खिलाफ दाखिल की गई है।
Supreme Court reserves its order on pleas challenging SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 that rule out any provision for anticipatory bail for a person accused of atrocities against SC/STs. pic.twitter.com/3hLlbq5LSv
— ANI (@ANI) October 3, 2019