अदालत ने ईडी को इस मामले में पांच जून तक चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या गिरफ्तार करने से मना किया है. इससे पहले, इ्रडी ने चिदंबरम को 30 मई को पेश होने को कहा था. उसके बाद चिदंबरम ने अदालत में अर्जी दी. एयरसेल-मैक्सिस मामला विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा मेसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशंस होल्डिंग सर्विसेज लि. को 2006 में एयरसेल में निवेश की मंजूरी देने से संबंधित है.

एयरसेल-मैक्सिस मामला : ED के समक्ष आज पेश हो सकते हैं पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम

एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हो सकते हैं. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को लेकर ताजा समन भेजा है.अदालत ने ईडी को इस मामले में पांच जून तक चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या गिरफ्तार करने से मना किया है. इससे पहले, इ्रडी ने चिदंबरम को 30 मई को पेश होने को कहा था. उसके बाद चिदंबरम ने अदालत में अर्जी दी. एयरसेल-मैक्सिस मामला विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा मेसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशंस होल्डिंग सर्विसेज लि. को 2006 में एयरसेल में निवेश की मंजूरी देने से संबंधित है.
उनके उपस्थित होने पर एजेंसी मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज कर सकते हैं. कुल 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे में चिदंबरम की भूमिका जांच के घेरे में आई है. ईडी इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति से पहले ही पूछताछ कर चुका है. चिदंबरम ने पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत के समक्ष आवेदन देकर मामले में ईडी की गिरफ्तारी से राहत देने का आग्रह किया था.   

अदालत ने ईडी को इस मामले में पांच जून तक चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या गिरफ्तार करने से मना किया है. इससे पहले, इ्रडी ने चिदंबरम को 30 मई को पेश होने को कहा था. उसके बाद चिदंबरम ने अदालत में अर्जी दी. एयरसेल-मैक्सिस मामला विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा मेसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशंस होल्डिंग सर्विसेज लि. को 2006 में एयरसेल में निवेश की मंजूरी देने से संबंधित है.

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