एक सरकारी कर्मचारी इस्तीफा देने के बाद पेंशन के लिए अयोग्य हो जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के लाभ के मामले में एक अहम फैसला देते हुए कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत एक कर्मचारी इस्तीफा देने के बाद पेंशन के लिए अयोग्य हो जाता है।

शीर्ष अदालत ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और इस्तीफे के बीच अंतर को स्पष्ट किया, जो पेंशन के लाभ के नियमों को प्रभावित करता है। बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के एक कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया।

कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा देने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के नतीजे अलग हैं और कर्मचारी के कार्यकाल के समय के आधार पर दोनों को एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता है।

सीसीएस पेंशन नियम 31 दिसंबर 2003 से पहले नियुक्त रक्षा सेवाओं में नागरिक सरकारी सेवकों सहित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। नियमों के तहत एक कर्मचारी इस्तीफा देने पर उसकी पिछली सेवा जब्त हो जाती है, लिहाजा उसे पेंशन से अपात्र कर दिया जाता है।

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