उत्तर प्रदेश: मतदाता सत्यापन कार्यक्रम शुरू, बीएलओ 30 सितंबर तक घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रदेश के सभी बूथों पर यह कार्यक्रम चलाया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने राज्य स्तर पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की कि कार्यक्रम के तहत अपने और परिवार के सदस्यों के नाम का सत्यापन अवश्य कराएं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मंडलायुक्त को मंडल, जिला निर्वाचन अधिकारी को जिला, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विधानसभा तथा बूथ लेवल अधिकारियों को पोलिंग स्टेशन पर बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम को पहली सितंबर से शुरू करने के निर्देश दिये गए हैं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत सभी नागरिक अपना नाम मौजूदा निर्वाचक नामावली से वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, चयनित कॉमन सर्विस सेंटर, मतदाता पंजीकरण केंद्र तथा शुल्क रहित हेल्प लाइन नंबर 1950 पर कॉल करके सत्यापित कर सकते हैं।

मतदाता, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड, सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, आवेदक या उसके निकट संबंधी जैसे माता-पिता इत्यादि के नाम पर उस पते के लिए जारी नवीनतम पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल इत्यादि दस्तावेजों के द्वारा मतदाता सूची से अपनी प्रविष्टियां सत्यापित कर सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान बीएलओ भी घर-घर जाकर मतदाताओं की प्रविष्टियों के सत्यापन से संबंधित कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान यदि मतदाता सूची में कोई विसंगति पता चलती है तो उसके लिए नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल पर जाकर मतदाता अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। ऑनलाइन भरे गए फार्मों का सत्यापन बीएलओ द्वारा एक से 30 सितंबर के दौरान की जाएगी।

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