इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद रमाकांत यादव की ओर से मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल आरोपपत्र को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने रमाकांत व अन्य की ओर से दाखिल याचिका वापस लेने पर दिया है।

पूर्व सांसद पर चंदौली के अलीनगर थाने में मारपीट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। पूर्व सांसद ने उसी आरोप पत्र को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी। पूर्व सांसद ने याचिका को वापस लेने की मांग की। इस पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
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