पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को विदेश जाने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने कहा है कि वे लोग जो किसी भी प्रकार के आर्थिक अपराध या सांस्थानिक धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त या आरोपी हैं, उन्हें देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मालूम हो कि 46 वर्षीय मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं। मरियम का नाम साल 2018 में नो-फ्लाई लिस्ट में रखा गया था।

वरिष्ठ वकील एवं कानूनी मामलों पर प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार बाबर अवान ने कहा कि एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (Exit Control List, ECL) में लोगों के नाम शामिल करने से जुड़े कड़े नियम के कारण सरकार मरियम के आवेदन पर विचार नहीं कर सकती है। बाबर अवान के हवाले से पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बताया है कि मरियम नवाज अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए लंदन जाने के लिए अपना नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (Exit Control List, ECL) से हटाने की मांग कर रही थीं
अब पाकिस्तान के कानून मंत्री फारोग नसीम की अध्यक्षता में एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) के मामलों को देखने वाली संघीय कैबिनेट की उपसमिति ने मरियम का आवेदन खारिज कर दिया है। बाबर अवान ने ईसीएल नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी शख्स के पास पाकिस्तान से बाहर जाने के वैध यात्रा दस्तावेज हैं तो भी सरकार भ्रष्टाचार और सरकारी निधि को नुकसान पहुंचाने में शामिल शख्स को देश से बाहर जाने से रोक सकती है। मालूम हो कि मरियम के पिता नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। उन्हें 19 नवंबर को एयर एम्बुलेंस से लंदन भेजा गया था।
बता दें कि इससे पहले लाहौर हाइकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को यह आदेश दिया कि वह सात दिनों के भीतर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PML-N) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज की उस याचिका पर फैसला ले जिसमें उन्होंने अपना नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (Exit Control List, ECL) से हटाने की गुजारिश की है। मौजूदा वक्त में मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स (सीएसएम) भ्रष्टाचार मामले में जमानत पर बाहर लेकिन उनका नाम नो-फ्लाई लिस्ट में बना हुआ है। इससे वह विदेश यात्रा नहीं कर सकती हैं।
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