30 अप्रैल तक हर हाल में आधार से लिंक कराएं बैंक अकांउट, नही तो…

नई दिल्‍ली। इनकम टैक्‍स विभाग ने आदेश दिया है कि जिन लोगों के बैंक अकांउट आधार से लिंक नहीं हैं उनके पास 30 अप्रैल तक का समय है। वे सभी लोग जिनके अकांउट आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं वे 30 अप्रैल तक हर हाल में यह काम कर लें।

बैंक अकांउट आधार से लिंक नहीं होगा तो होगी मुश्किल

इनकम टैक्‍स विभाग ने कहा है कि 30 अप्रैल के बाद सभी अकांउट ब्‍लॉक कर दिए जाएंगे। इसके साथ विभाग ने यह भी कहा है कि यह नियम उन लोगों के लिए प्रभावी होंगे जिनके अकाउंट जुलाई 2014 से अगस्‍त 2015 के बीच खुले हैं।

नहीं हो सकेगा लेनदेन

अगर कोई व्‍यक्ति तीस अप्रैल के बाद लेनदेन करता है तो उसके सभी प्रकार के लेनदेन पर रोक लगा दी जाएगी। आयकर विभाग ने कहा कि विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के तहत सभी खाताधारकों 30 अप्रैल तक अपनी केवाईसी जानकारी एवं आधार नंबर बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को हरहाल में उपलब्ध करा दें।

भारत और अमेरिका के बीच हुआ समझौता

भारत और अमेरिका ने कर चोरी रोकने के लिए FATCA के तहत 31 अगस्त 2015 को एक समझौता किया है, जिसमें खाता धारकों के वित्तीय लेन-देन की जानकारी एक दूसरे से साझा करने का प्रावधान किया गया है। अभी तक कई एनआरआई के खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं।

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