इंडियन रेलवे: अब आप ‘सहयात्री’ से चलती ट्रेन में क्राइम की FIR कर सकेंगे, पढ़िए पूरी खबर

ट्रेन में चोरी या छीना-झपटी की वारदात की एफआइआर अब रेल यात्री चलती ट्रेन से भी कर सकेंगे। इसके लिए आज यानी गुरुवार को सहयात्री नाम से एक ऐप लॉन्च किया जाएगा।

इसमें यात्री जीआरपी दिल्ली से संबंधित मामले दर्ज करा सकेंगे। साथ ही रेलवे से संबंधित अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। वहीं, देशभर की जीआरपी पुलिस के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की जा रही है जिसमें तमाम राज्य की जीआरपी पुलिस अपने-अपने राज्यों के मोस्ट वॉन्टेड और अन्य अपराधियों का डाटा भी शेयर कर सकेंगी।

पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने बताया था कि 10 अक्टूबर को सहयात्री नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके अलवा जल्द ही www.railwaysdelhipolice.gov.in वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। ये दोनों सुविधाएं केवल रेल यात्रियों के लिए होंगी।

इन्हें दिल्ली जीआरपी ने तैयार किया है। वेबसाइट देश की जीआरपी के लिए बनाई गई है। इसमें अपराधियों का डाटा शेयर कर अपराध को नियंत्रित करने के साथ अपराधियों के बारे में जीआरपी को पूरी जानकारी भी मिल सकेगी।

विशेष आयुक्त इंटेलीजेंस प्रवीर रंजन ने बताया कि इस ऐप से रेल यात्रियों को एफआइआर कराने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री चलती ट्रेन से भी सहयात्री ऐप के जरिये एफआइआर दर्ज करा सकेंगे।

गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी जीआरपी की वेबसाइट सहयात्री का शुभारंभ करेंगे। एनडीएमसी के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। उक्त वेबसाइट से रेल में होने वाले आपराधिक मामले की शिकायत करने में यात्रियों को आसानी होगी।

बताया गया कि इस ऐप के जरिए दो थानों के बीच का विवाद खत्म हो जाएगा। संबंधित अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में भी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से या तत्पर ऐप से एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन यह ऐप केवल रेल यात्रियों के लिए होगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ऐप की सुविधा होने से अब यात्रियों को एफआईआर के लिए थाने नहीं जाना होगा।

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