आधार एक 12 अंकों का नंबर होता है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड देश के नागरिक के लिए एक अनिवार्य पहचान पत्र होता है। यूआईडीएआई ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि देश का कोई भी नागरिक आधार कार्ड के लिए नामांकन करवा सकता है, एक नवजात शिशु का भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है।
साथ ही यह भी बताया कि वह एक नीले रंग का ‘बाल आधार’ जारी कर रहे हैं जो 5 साल से कम के बच्चों के लिए होगा। बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र और माता-पिता में से किसी भी एक के आधार कार्ड के नंबर के जरिए ‘बाल आधार’ बनवाया जा सकता है।
बता दें कि ‘बाल आधार’ बनवाने के लिए बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही बच्चा 5 साल क्रास करेगा वैसे ही उसका बायोमेट्रिक अपडेट कर लिया जाएगा।
कैसे बनता है बाल आधार
1. सबसे पहले तो नामांकन केंद्र जा कर फॉर्म भरें।
2. बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और किसी भी एक पैरेंट का आधार नंबर दें।
3. एक मोबाइल नंबर भी आपको देना पड़ेगा।
4. आवेदक की उम्र 5 वर्ष से कम है इसलिए उसका उसके बायोमेट्रिक जरूरत नहीं होगी। केवल फोटो की आवश्यकता होगी। जब वह बच्चा 5 साल के ज्यादा का हो जाएगा तब उसका बायोमेट्रिक होगा।
5. बच्चे का एक फोटो क्लिक किया जाएगा।
6. बच्चे का ‘आधार’ उसके माता/पिता के यूआईडी(आधार कार्ड नंबर) से लिंक किया जाएगा।
7. कनफर्मेशन के बाद स्वीकृति पर्ची ले लें।
8. जब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा। ये एसएमएस आने के 60 दिनों के भीतर बच्चे का आधार कार्ड नंबर मिला जाएगा।