साकेत कोर्ट ने पर्यावरणविद आरके पचौरी के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को की जाएगी। द एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी की पूर्व सचिव होने का दावा करने वाली एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसी मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरके पचौरी पर आरोप तय करने का आदेश दिया है। 
साकेत कोर्ट ने पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई करते हुए काह कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (शील भंग करना), 354(ए) यौन उत्पीड़न, 509 (महिला को अपशब्द बोलना) और 354बी (महिला पर बल प्रयोग), 354(डी) स्टाकिंग, 341 के तहत चार्ज लगाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि द एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख के खिलाफ एक यूरोपीय महिला ने खुद को पचौरी का पूर्व सचिव बताते हुए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पहले भी पचौरी के साथ काम कर चुकी दो महिलाएं उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगा चुकी हैं।
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