बिलासपुर। पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केके साहू और मनजीत कौर की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कृष्ण कुमार साहू और मनजीत कौर ने अजय चंद्राकर के आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।लिंक्डइन की लिस्ट में तीसरी बार फिर हुई पीएम मोदी, प्रियंका चोपड़ा की…
याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले पर कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि इस मामले में एंटी करप्शन विभाग ने जांच निष्पक्षता से नहीं की है। उनकी दलील है एंटी करप्शन ब्यूरो राज्य सरकार के अधीन है। लिहाजा इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जाए।
इस मामले में 21 जुलाई से अब तक लगातार सुनवाई हुई है। मामला 2013 का है जब कृष्णकुमार साहू ने जिला कोर्ट धमतरी में अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। मामले में कोर्ट ने एसीबी को जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मंत्री ने इस आदेश पर हाईकोर्ट से स्टे ले लिया।
इस मामले में करीब 1000 पन्ने की याचिका मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ लगाई गई थी। कृष्णकृमार साहू का आरोप है कि मंत्री अजय चंद्राकर ने बेहिसाब कमाई करने के लिए नियम कायदे को ताक पर रख दिया।