आधार कार्ड में इस जानकारी को सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं चेंज

आधार कार्ड आईडी-प्रूफ के तौर पर काम करता है। यह व्यक्ति के पहचान के तौर पर गैर सरकारी के साथ सरकारी कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, कई बार हमें आधार में दी जा रही जानकारी को अपडेट करना होता है। इन जानकारी को चेंज करने की एक सीमा है। आइए, जानते हैं कि आप किस जानकारी को कितना बदल सकते हैं।

एक बार होता है बदलाव
आधार कार्ड पर आप लिंग और डेट ऑफ बर्थ को केवल एक बार ही बदल सकते हैं। वहीं नाम को केवल दो बार ही चेंज किया जाता है। वहीं आधार कार्ड में घर का पटा आप की बार बदल सकते हैं। घर का पता बदलने के लिए आपको पासपोर्ट, राशन कार्ड या कोई और एड्रेस प्रूफ देना होगा। आप यह सभी जानकारी आप ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं।

तीन बार बदल सकते हैं यह जानकारी
अगर आप अपना नाम तीसरी बार चेंज करवाते हैं तो आपको उसके लिए आधार केंद्र जाना होगा। कई बार नाम अपडेट करने के लिए आपको यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर परमिशन लेना होगा।
आधार कार्ड काफी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं। आपको अपनी आधार कार्ड की जानकारी को किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आपको सावधानी बरतनी भी चाहिए। आजकल आधार कार्ड के जरिये कई तरह के फ्रॉड होते हैं। इन फ्रॉड से बचने के लिए आपको अपनी आधार की जानकारी कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा आप अपने मोबाइल पर आए आधार ओटीपी भी किसी अनजान व्यक्ति को ना भेजें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है।

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