सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक मार्च से फास्टैग के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। सरकार ने नेशनल हाइवे के टोल से जाने के लिए फास्टैग जरुरी कर दिया है।
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29 फरवरी तक लोगों को फास्टैग मुफ्त में मिलेंगे। लेकिन एक मार्च से आपको इसके लिए पैसे देने हंगों। आपको 100 रुपए का शुल्क चुकाने के बाद ही फास्टैग मिलेगा।
एक मार्च से लॉटरी सिस्टम पर जीएसटी का नया नियम लागू होगा। नए नियम के मुताबिक अब लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से माल व सेवा कर लगाया जाएगा।
दिसंबर 2019 में जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था कि सभी राज्यों में सरकार से मान्यता प्राप्त जो लॉटरी चलाई जा रही है उन पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।
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