केंद्र सरकार ने कंडोम के विज्ञापन पर एक अहम फैसला किया है. आपको बता दे कि इसके विज्ञापन देर रात को ही प्रसारित किए जा सकेंगे, क्योंकि ये विज्ञापन बच्चों के देखने के लिए उपयुक्त नहीं हैं. सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि अब कंडोम के विज्ञापन रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच ही प्रसारित किए जा सकेंगे. वही टीवी चैनलों को एक एडवाइजरी जारी कर मंत्रालय ने कहा कि कंडोम के ऐसे विज्ञापन जो एक खास आयुवर्ग के लोगों के लिए ही हैं और जो बच्चों के देखने लायक नहीं हैं, उनका प्रसारण नहीं किया जाए.
गौरतलब है कि सरकार ने कहा कि उसका यह फैसला उन नियमों पर आधारित है जिनके मुताबिक कोई विज्ञापन जो बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालता हो और गलत बातों में उनकी रुचि पैदा करता हो, उसे इजाजत नहीं मिलनी चाहिए. इससे 1994 के केबल टेलीविजन
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नेटवर्क नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा. उसने यह भी स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुरूप कार्रवाई की जाएगी.वही केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के नियम 7 (7) का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी केबल सेवा प्रदाता ऐसा विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो या गलत व्यवहार के प्रति उनकी रुचि पैदा करे. जिनमें उन्हें भीख मांगते हुए या अभद्र या अपमाजनक परिस्थितियों में दिखाया गया हो.
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