अमेरिका के एक जज ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के समर्थन वाले 1.8 अरब डालर के ‘एंटी वेपनाइजेशन’ फंड पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही, प्रशासन को एक हफ्ते का समय दिया है कि वे शपथ-पत्र देकर यह बताएं कि यह फंड आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
वर्जीनिया के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए अमेरिकी ज़िला अदालत की जज लियोनी ब्रिंकेमा ने इस फंड पर रोक लगाने का शुरुआती आदेश जारी किया था। जज ने पिछले हफ़्ते इस फंड पर अस्थायी रोक लगाई थी, जिसकी मियाद शुक्रवार को खत्म होने वाली थी।
यह फंड ट्रंप और जस्टिस डिपार्टमेंट के बीच हुए एक समझौते से बना था। यह समझौता इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के खिलाफ राष्ट्रपति के 10 अरब डालर के मुकदमे को लेकर हुआ था। जस्टिस डिपार्टमेंट ने 1.776 अरब डालर का एक फंड बनाया था, जिसकी देखरेख पांच सदस्यों वाला एक आयोग कर रहा था।
इस फंड से उन लोगों को भुगतान किया जाना था, जो यह साबित कर सकें कि वे ‘लाफेयर’ (कानूनी दांव-पेच) और ‘वेपनाइज़ेशन’ (कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल करने) के शिकार थे। ट्रंप और उनके सहयोगी अपने ख़िलाफ चल रही जांच और आपराधिक मुकदमों के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं।
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