यदि आप अपनी कंपनी खोलना चाह रहे है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है . व्यावसायिक मंत्रालय की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया जिससे नया व्यापार शुरू करने की चाह रखने वाले व्यापारियों को खासा उत्साह मिलेगा .
मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वित्त अधिनियम, 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए में संशोधन किया गया, जिसमें परतदार कार्ड के रूप में पैन जारी करने की आवश्यकता को हटा दिया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एमसीए की ओर से जारी सीओआई में उल्लिखित पैन और टैन को भी कंपनी के निर्धारिती पैन और टैन के पर्याप्त प्रमाण के रूप में माना जाएगा।
सरकार ने कंपनी खोलने के लिए जरूरी स्थायी खाता संख्या (पैन) और संग्रह खाता संख्या ( टैन) लेने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है साथ ही यह भी कहाँ है कि किसी कंपनी के मामले में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की ओर से जारी आवेदन के निगमन (सीओआई) को स्थायी खाता संख्या (पैन) के आवंटन और कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन) के आवंटन के लिए पर्याप्त माना जाएगा।
इसके साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले पैन और टैन नंबर लेने जैसी कई प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। कारपोरेट मंत्रालय की ओर से उठाए गए इस कदम से नई कंपनी खोलने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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