बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें थर्ड पार्टी बीमे के प्रीमियम को 50 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। नई दिल्ली जल्द ही थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें थर्ड पार्टी बीमे के प्रीमियम को 50 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये भी पढ़ें- सपा के इस मुस्लिम उम्मीदवार को हर सच्चा हिंदुस्तानी करेगा सैल्यूट
हर साल होता है प्रीमियम में बदलाव आपको बताते चलें कि प्राधिकरण की तरफ से हर साल ही प्रीमियम के रेट में बदलाव किया जाता है। दरअसल, प्रीमियट का रेट क्लेम किए गए इंश्योरेंस और बीमा कंपनियों को हुए नुकसान को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर, अब घायल होने या मौत होने की स्थिति में अपर लिमिट कैप का फायदा भी नहीं लिया जा सकेगा। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। ये भी पढ़ें- डरने की जरूरत नहीं, सुरक्षित है आधार कार्ड के लिए दिया आपका डाटा
किन गाड़ियों पर बढ़ेगा प्रीमियम? छोटी कारों यानी 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो मौजूदा समय में 2055 रुपए सालाना है। प्रीमियम में बढ़ोत्तरी मध्यम श्रेणी की कारों (1000 सीसी- 1500 सीसी) और एसयूवी पर 50 फीसदी तक किए जाने का प्रस्ताव है। नए प्रस्ताव के अनुसार मध्यम श्रेणी की कारों के लिए प्रीमियम बढ़ाकर 3,355 रुपए तक देना चाहिए, जो मौजूदा समय में 2237 रुपए सालाना है। इसके अलावा इससे बड़ी कारों के प्रीमियम को मौजूदा के 6164 रुपए सालाना से बढ़ाकर 9246 रुपए सालाना कर देना चाहिए।
दो पहिया वाहनों के लिए है ये व्यवस्था वहीं दूसरी ओर, दो पहिया वाहनों पर भी लगने वाले प्रीमियम को बढ़ाने की तैयारी की गई है। 75 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर प्रीमियम बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है, जबकि 75सीसी से अधिक के वाहनों पर प्रीमियम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा स्पोर्ट्स मोटरसाकिल (350सीसी से अधिक) के प्रीमियम को बढ़ाकर 1194 रुपए किए जाने के प्रस्ताव है।
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आपको बता दें कि मौजूदा समय में यह प्रीमियम 796 रुपए है। ये भी पढ़ें- मिड डे मील के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? कानून के अनुसार यह जरूरी है कि हर वाहन का मालिक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस ले। अगर आपकी गाड़ी से किसी की मौत, शारीरिक चोट या प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो थर्ड पार्टी इन सबका भुगतान करती है। अभी तक यह नियम है कि किसी की मृत्यु होने या चोट लगने की स्थिति में कवर लिमिट नहीं बताई गई है। कोर्ट के द्वारा रकम पर फैसला होता है और फिर पूरा मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है।