नए नियम के तहत अगर आप 24 घंटे के भीतर लौट रहे हैं, तो टोल प्लाजा पर आपके फास्टैग अकाउंट से खुद ही डिस्काउंट के बाद बची हुई टैक्स की रकम कट जाएगी.
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयास कर रही है. इसके तहत ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने देश में गाड़ियों पर फास्टैग (FASTAG) लगाने का नियम बनाया गया, ताकि टोल प्लाजा पर कटने वाले टैक्स का भुगतान भी ऑनलाइन हो. इसकी ओर जनता को और आकर्षित करने के लिए अब सरकार ने एक नया एलान किया है.
Fastag होने पर ही मिलेगा डिस्काउंट
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब यह नियम बनाया है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी, जिनमें फास्टैग लगा होगा.
इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी से किसी जगह जा रहे हैं और वहां से आप 24 घंटे के भीतर ही वापस लौटते हैं, तो टोल टैक्स की रकम में आपको तभी छूट मिलेगी, अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा होगा. अभी तक यह सुविधा सभी के लिए थी, लेकिन अब टोल टैक्स का कैश भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी.
डिस्काउंट के साथ अकाउंट से कटेगी टैक्स की रकम
नए नियम के तहत अगर आप 24 घंटे के भीतर लौट रहे हैं, तो टोल प्लाजा पर आपके फास्टैग अकाउंट से खुद ही डिस्काउंट के बाद बची हुई टैक्स की रकम कट जाएगी. केंद्र सरकार ने पिछले साल ही देश में फास्टैग के इस्तेमाल को अनिवार्य किया था. हालांकि, यह प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो पाई है और टोल प्लाजा पर नकद में टोल टैक्स दिया जाता है.
फास्टैग एक छोटी से डिवाइस है, जिसे किसी स्टिकर की तरह गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है. यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के आधार पर काम करता है. टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर इस टैग को स्कैन करते हैं और फिर टोल की रकम अकाउंट से अपने आप कट जाती है.