सुप्रीम कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान के बेटे अबदुल्ला आजम को शुक्रवार को बड़ी राहत दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए शीर्ष कोर्ट ने उप्र के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव का आदेश स्थगित कर दिया।

हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने के कारण उनकी विधायकी रदृ करते हुए स्वार सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।
बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के चुनाव के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी. अली ने अपनी याचिका में अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था.
अली के मुताबिक खान के पास जन्म के दो दस्तावेज हैं. फिलहाल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal