एक व्यक्ति के साथ 28.84 लाख की ठगी हुई थी। याची ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया गया था कि अगली सुनवाई तक जांच पूरी कर ली जाएगी। लेकिन कोर्ट ने पाया कि मामले में जांच पूरी नहीं की गई है।
वर्ष 2021 में हुई 28.84 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी के मामले में ढाई साल बीतने के बावजूद जांच पूरी न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने इस मामले में एक लाख रुपये जुर्माना राशि तय करते हुए इसे पीड़ित को भुगतान का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह राशि एफआईआर दर्ज होने से लेकर अभी तक एसएचओ रहे अधिकारियों से वसूलने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पुलिस को अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता पुनीत गुप्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके साथ 28.84 लाख की ठगी होने के बावजूद पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। मामले को लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बावजूद जांच की गति अभी तक नहीं बढ़ी है। बीती सुनवाई पर हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया गया था कि अगली सुनवाई तक जांच पूरी कर ली जाएगी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि न तो इस मामले में जांच पूरी की गई है और न ही आदेश के बावजूद कपूरथला के एसएसपी पेश हुए हैं।
हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर अवमानना की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट के कड़े रुख पर पंजाब सरकार के वकील ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 24 अप्रैल को शाम लाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। जल्द ही जांच रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने अब मामले की सुनवाई को 15 मई तक टालते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
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