सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में मणिपुर के मंत्री थोनाजम श्यामकुमार को तुरंत प्रभाव से मंत्री पद से हटा दिया. यही नहीं उनके विधानसभा में दाखिल होने पर भी रोक लगा दी.
बीजेपी के मंत्री के खिलाफ लंबित विधानसभा सदस्यता की अयोग्यता की प्रक्रिया पर स्पीकर ने फैसला नहीं लिया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. बता दें कि श्यामकुमार कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए.
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ने कहा था कि स्पीकर अनिश्चित समय के लिए अयोग्यता याचिका को रोके नहीं रख सकते.
कोर्ट ने जोर दिया कि स्पीकर के लिए जरूरी है कि मामले पर उचित समय अवधि के भीतर फैसला ले और सिफारिश की थी कि अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर फैसला होना चाहिए.