नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में शादी के 23 वर्ष बाद एक पति द्वारा बेटा न होने पर अपनी पत्नी को तीन तलाक देने का मामला प्रकाश में आया है। अब पीड़ित महिला ने न्याय के लिए साकेत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित महिला हुमा हाशिम ने दावा किया है कि दिल्ली में स्थित एक फैक्ट्री के मालिक दानिश हाशिम से उसका निकाह 23 वर्ष पहले हुआ था और दानिश से उनकी 20 और 18 साल की दो बेटियां भी हैं, किन्तु इतने समय बाद दानिश ने अब उसे ट्रिपल तलाक देकर घर से निकाल दिया है।
हुमा ने बताया कि दानिश हमेशा एक बेटा चाहता था और कई बार उसने मुझे गर्भपात कराने के लिए विवश किया था। एक दिन वह मेरी बेटी को मार रहा था और जब मैंने उसे बचाने का प्रयास किया, तो दानिश ने मुझे भी लात मारी और मुझ पर थूक दिया। उसने फिर मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया। महिला ने बताया कि हमने इसकी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, मगर नपुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने उससे गुजारा भत्ता भी मांगा, किन्तु उसने हमें कुछ नहीं दिया।
हुमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पति द्वारा ट्रिपल तलाक दिए जाने के एक महीने बाद भी पुलिस ने 13 जुलाई को उसकी शिकायत के आधार पर FIR तक दर्ज नहीं की। उसने आरोप लगाया कि दानिश के अच्छे सियासी ताल्लुकात होने के कारण पुलिस ने उसके खिलाफ मामले दर्ज नहीं किया।