केंद्रीय गृहमंत्रालय ने 2000 से अधिक एनजीओ को विदेशी फंडिंग के मुद्दे पर अपने बैंक अकाउंट का मूल्यांकन व उसकी सूचना देने की मांग की है. गृहमंत्रालय के अनुसार, ऐसा ना करने पर एनजीओ के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि इससे पहले भी गृह मंत्रालय विदेशी फंडिंग के मुद्दे पर कई एनजीओ के खिलाफ सख्ती बरत चुका है.
गृह मंत्रालय के द्वारा 7 जून को जारी किये गए एक नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई थी. नोटिफिकेशन के अनुसार, विदेश फंडिंग के एक्ट के तहत आने वाले सभी एनजीओ को एक निर्धारित बैंक अकाउंट में ही विदेशी चंदा लेना होगा.
इससे पहले केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (NGO) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 20 हजार विदेशी चंदा नियमन कानून लाइसेंस रद्द कर दिए थे. मंत्रालय ने इस साल 50 प्रतिशत से ज्यादा एनजीओ पर कार्रवाई करते हुए उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया थे. 33 हजार में से पिछले 1 साल में गृह मंत्रालय ने 20000 एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं. इसी के मद्देनजर लगभग 3000 संस्थाओं की लाइसेंस रिन्यू करने की ताजा अर्जी मिली है. इसके अलावा 2000 संस्थान है जो पहली बार फॉरेन फंडिंग के लाइसेंस के लिए कतार में लगे थे.