लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन के लिए अब दो महीने के भीतर जमा करवा सकते हैं

अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को अब हर साल नवंबर में मौजूदा एक महीने की अवधि के बजाय पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 2 महीने का समय मिलेगा। सरकार ने फैसला किया है कि ये पेंशनभोगी हर साल 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जो इस साल 1 नवंबर से पहले शुरू होगा।

बता दें कि पेंशन जारी रखने के लिए हर साल इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना जरूरी होता है। ज्यादा समय मिलने से प्रमाण पत्र को आराम से जमा करने की अधिक सुविधा मिलती है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.07.2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनरों को हर साल नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र देने की अनुमति दी जाती है जो 30 नवंबर तक मान्य होगी।

मौजूदा समय में प्रमाण पत्र केवल 1 नवंबर और 30 नवंबर के बीच प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विशेष रूप से उन पेंशनभोगियों के लिए असुविधाजनक है जो प्रमाण पत्र जमा करने के लिए इस दौरान कहीं यात्रा कर रहे हैं या अस्वस्थ हैं। सरकारी पेंशनरों को पेंशन डिस्बर्सल एजेंसी, आमतौर पर बैंक को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें पेंशन मिलती रहे।

यदि महीने के दौरान यानी 30 नवंबर तक उनके द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संबंधित सरकारी विभाग द्वारा उनकी पेंशन रोक दी जाती है। पेंशन बंद हो जाने के बाद इसे फिर से शुरू करना एक कठिन काम है। हालांकि, भीड़ और अन्य कठिनाइयों जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लाइन में खड़े होने के कारण, यह बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए समस्या की वजह बन जाती है। इस समस्या को कम करने के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है

इसलिए यह अच्छी खबर है कि 80 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ पेंशनभोगियों के पास अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दो महीने का समय होगा। अक्टूबर के महीने में उनके द्वारा प्रस्तुत जीवन प्रमाण पत्र अगले साल 30 नवंबर तक मान्य होगा। अन्य पेंशनभोगियों के लिए जिनकी उम्र 80 वर्ष कम है उनके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के नियम यथावत बने हुए हैं। उन्हें नवंबर के महीने में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पेंशन प्राप्त करने वाले बैंक में जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के अलावा इसे डिजिटल रूप से https://jeevanpramaan.gov.in/ पर भी जमा कर सकते हैं। 

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