केंद्र सरकार फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करने वाले, बच्चों की हाइट बढ़ाने वाले और एंटी एजिंग जैसे एडवरटाइजमेंट पर बैन लगाने का निर्णय ले सकती है. इतना ही नहीं ऐसे झूठे एडवरटाइजमेंट देने वालों को 5 साल की जेल और 50 लाख रुपये के जुर्माने का भी निर्णय लिया जा सकता है.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में संशोधन करने की तैयारी कर ली है. इस बिल के पास हाइट बढ़ाने वाले, वजन कम करने वाले और स्किन को गोरा करने वाले एटवरटाइजमेंट देकर लोगों की भावनाओं से खेलने वाली कंपनियों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना और 5 साल तक की जेल भेजने का प्रावधान हो सकता है. मंत्रालय का कहना है कि बदलते हुईं परिस्थितियों और समय को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है.
ये एडवरटाइजमेंट भी हो सकते हैं एक्ट में शामिल
फेयरनेस क्रीम, हाइट बढ़ाने वाले एडवरटाइजमेंट के अलावा सफेद बालों को काला करने वाले, वजन कम करने वाले, बालों को लंबा करने वाले याद रखने की शक्ति बढ़ाने वाले और दांतों को मजबूत करने वाले एडवरटाइजमेंट को भी इसमें शामिल किया जा सकता है.
बता दें कि टीवी, अखबार, रेडियो समेत कई जगहों पर इन एडवरटाइजमेंट को प्रमोट किया जाता है. इस एक्ट धारा 7 के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं