अपराध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में जो मामला हाल ही में सामने आया है वह होशंगाबाद का है. इस मामले में होशंगाबाद की प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सोमवार को पिपरिया थाना क्षेत्र में करीब नौ महीने पहले एक पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपित को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी है. इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोविन्द शाह द्वारा की गई.
वहीं खबरें हैं कि जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोविन्द शाह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि होशंगाबाद के करीबी नगर पिपरिया में 30 अक्टूबर 2018 को दोपहर के समय एक पांच वर्षीय बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी और इसी दौरान सांडिया रोड पिपरिया निवासी 21 वर्षीय दीपक उर्फ नन्हू किरार वहां आया और बच्ची को चाकलेट और खिलौने का लालच देकर साइकिल पर बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया.
वहीं उसी के अगले दिन बच्ची का शव झाडिय़ों से बरामद किया गया और पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. उस समय जांच के दौरान पुलिस ने दीपक उर्फ नन्हूं को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करना स्वीकार किया और उसी के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया. इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश केएन सिंह ने मामले में बीते सोमवार को अपना फैसला सुनाया और उन्होंने आरोपित दीपक उर्फ नन्हू को फांसी की सजा सुना दी है.