पंजाब में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए जारी हुआ फरमान

पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने डिप्टी कमिश्नरों को एक पत्र जारी किया है जिसके अनुसार राज्य में ‘डिफॉल्टर’ व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें ‘कोई बकाया नहीं’ का प्रमाणपत्र पेश करना होगा। पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने डिप्टी कमिश्नरों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों से ‘कोई एतराज नहीं’ प्रमाणपत्र लेने को कहा गया है।

बता दें कि पंजाब में 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है, ऐसे में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपनी नामांकन फार्म भरने के लिए जिला ब्ल़ॉक विकास और पंजायत विभाग के दफ्तरों में पहुंच रहे है।

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