हरियाणा में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सरकार ने प्रतिबंधों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले जिलों में पूरे साल सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं, गैर-एनसीआर जिलों में भी लड़ियों और ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। आतिशबाजी में बेरियम लवण के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
लड़ियों पर भी प्रतिबंध
गैर-एनसीआर क्षेत्रों में जुड़े हुए पटाखे यानी सीरीज पटाखे और लड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी। इनके अलावा अन्य सामान्य पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। केवल निर्धारित समय में ग्रीन पटाखों को ही अनुमति होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार ने आम जनता और संबंधित कारोबारियों को इन आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
गैर-एनसीआर क्षेत्रों में जुड़े हुए पटाखे यानी सीरीज पटाखे और लड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी। इनके अलावा अन्य सामान्य पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। केवल निर्धारित समय में ग्रीन पटाखों को ही अनुमति होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार ने आम जनता और संबंधित कारोबारियों को इन आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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