दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए: योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एनसीआर के लोगों को दिल्ली आने-जाने की खुली छूट नहीं दी जा सकती है. यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि सरकार के लिए पैसे और उद्योग से अधिक महत्वपूर्ण लोगों का स्वास्थ्य है.

 

सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है. सरकार ने कहा है कि लोगों का स्वास्थ्य पैसों से अधिक महत्वपूर्ण है. यूपी सरकार ने दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरों का भी सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया है.

यूपी सरकार ने कहा कि नोएडा में 293 कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, जबकि दिल्ली में इसकी संख्या 11,088 हजार से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं. ऐसे में यूपी सरकार बहुत सतर्कता बरत रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि लोगों को दिल्ली आने-जाने की छूट दी जा सके.

यूपी सरकार का मानना है कि अगर महामारी के इस दौर में आवाजाही पूरी तरह से खोल दी गई तो यह परेशानी का सबब बन सकती है. यूपी सरकार ने यह जवाब रोहित भल्ला की याचिका पर दिया है. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है कि एनसीआर में रहने वाले वकीलों को दिल्ली आने-जाने में छूट दी जाए.

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं. देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,06,737 है. वहीं कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,04,106 हो गई है. कोरोना संक्रमण से अब तक 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है. देश में अब तक 2,16,919 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं.

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