दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने आतंकवादियों अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें तिहाड़ जेल से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र हटाने संबंधी निर्देश जारी करने से इनकार किया है। हाई कोर्ट में आतंकवादियों की कब्र हटाए जाने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
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