राजस्थान में महामारी अधिनियम लागू होने के बाद से मास्क नहीं पहनने के मामले में अब तक 1530 लोगों का चालान हो चुका है। वहीं इस कानून के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में अब तक पुलिस 4.51 लाख रूपए का जुर्माना वसूल चुकी है।

राजस्थान में सरकार ने एक मई से राजस्थान महामारी अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम के तहत न सिर्फ सार्वजनिक या कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, बल्कि बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान नही बेचने, इधर, उधर थूकने, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने, उचित दूरी रखने सहित कई तरह के नियम लागू किए गए हैं और इन नियमोंं का उल्लंघन करने पर 100 से 500 रुपए तक के जुर्माने भी तय किए गए हैंं।
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के बाद से 13 मई तक सार्वजनिक या कार्यस्थल पर मास्क नहीं पहनने पर 1530 लोगों का चालान किया गया है, वहीं बिना मास्क पहने सामान बेचने पर 207 लोगों का चालान किया गया है।
उचित दूरी नहीं बनाए रखने पर 389 लोगों का चालान किया गया है। सार्वजनिक स्थल पर थूकने, शराब पीने और तम्बाकू पदार्थ बेचने के मामले में कुल 15 चालान किए गए हैंं।
पुलिस ने इन मामलों में जुर्माना राािश के रूप में चार लाख 51 हजार 600 रुपए वसूले हैंं। वहीं 170 लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने जुर्माना नहीं दिया तो उनके चालान कोर्ट में भेज दिए गए हैं।
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