कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बेंगलुरू की सोलह मस्जिदों के प्रबंधन को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय गौड़ा के साथ मुख्य न्यायाधीश एएस ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में निर्देश दिए। 
जनहित याचिका (PIL) थानिसंद्रा रोड पर आइकन अपार्टमेंट के 32 निवासियों द्वारा दायर की गई थी। पीठ ने कहा कि मस्जिदों के प्रबंधन को अदालत के समक्ष एक हलफनामा देना होगा कि क्या वे ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।
वही सुनवाई के दौरान मस्जिद के प्रबंधन ने कहा कि उन्होंने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। हलफनामे में उनका यह भी कहना है कि, उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त किया है और यदि लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है तो वे लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेंगे।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal