अयोध्या मामले पर आए फैसले का सभी ने स्वागत किया है. सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला को देने के साथ ही 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को देने की घोषणा की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन अब केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगी, जो इसे सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट को सौंपेंगे.

पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए. फैसले के बाद से जहां एक ओर कुछ दुकानें बिना ग्राहकों के खुली रहीं, वहीं पांच हजार से अधिक भक्तों ने अब ‘विवादित स्थल’ नहीं रहे अस्थायी राम मंदिर तक यात्रा कर दर्शन किए.
अयोध्या शहर में रविवार को भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहा. पुलिस पहचान-पत्र और पूरी तलाशी लेने के बाद ही लोगों को शहर में प्रवेश की इजाजत दे रही थी. हनुमान गढ़ी के पास एक टेलर की दुकान के मालिक अनुराग शुक्ला ने कहा कि चूंकि सभी सड़कें ब्लॉक हैं, इसलिए लोग आशंका के कारण बाहर नहीं आ रहे हैं.
पुलिस अभी भी हाई अलर्ट पर है. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष पांडे और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. पी. अग्रवाल ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रविवार को क्षेत्र के चक्कर लगाए और शहर भर में तैनात अधिकारियों से बात की.
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