अमेरिका में तय समय से अधिक रुकने पर वीजा रद किया जा सकता है और निर्वासन की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही नहीं, ऐसे लोग भविष्य में अमेरिका का वीजा पाने के अयोग्य हो सकते हैं।
भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को एक बयान जारी कर ये स्पष्ट किया है। दूतावास ने कहा कि अधिकृत तिथि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने को ‘ओवरस्टे’ कहा जाता है।
दूतावास ने कहा कि अमेरिका में अवैध प्रवेश का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे आरोपितों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा या आपराधिक आरोपों का सामना करना होगा।
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