चुनाव आयोग द्वारा देश की शीर्ष अदालत में दाखिल किये गए हलफनामे में आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की इच्छा जाहिर की गई है. आयोग ने कहा जिस नेता पर गंभीर किस्म के अपराध का आरोप हो और ऐसे मामले में उसे पांच साल तक की सजा संभव हो तो ऐसे नेताओं पर चुनाव लड़ने की रोक लगनी चाहिए.
उल्लेखनीय चुनाव आयोग ने कहा कि गंभीर अपराध करने वाले नेता जिन्हें पांच साल की सजा मिलने की आशंका हो ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए .लेकिन शर्त यह है कि संबंधित नेता पर चुनाव से कम से कम 6 महीने पहले मामला दर्ज हुआ हो. इसके लिए आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधार होना आवश्यक बताते हुए केंद्र को इसके लिए निर्देश जारी करने की भी माँग की.
आपको बता दें कि कोर्ट ने आयोग के इस शपथ पत्र पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है. आयोग ने कोर्ट में कहा कि चुनावों के समय पार्टियों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद को कानून में सुधार करना चाहिए. इसके लिए दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत है. आयोग के अनुसार इस प्रयास से आपराधिक तत्वों का प्रभाव तो कम होगा ही साफ-सुधरी राजनीति को विस्तार मिलेगा. अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है यह अभी सामने आना बाकी है.