बाट-माप विभाग ने सिलिंडर में घटतौली का खेल पकड़ा है। इनमें डेढ़ किलो तक गैस कम मिली है। तीन हॉकरों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गैस एजेंसी को नोटिस दिया गया है।
बाट-माप विभाग ने शाहगंज में हॉकरों के सिलिंडरों की जांच की। इसमें राजीव कुमार, हरगोविंद और मनोज कुमार के सिलिंडर में एक से डेढ़ किलो गैस कम मिली।
इन तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पीतांबर गैस एजेंसी के हॉकर अमित कुमार पर वजन करने वाली मशीन पर विभाग की मोहर नहीं थी।
भारत गैस एजेंसी जगनेर में भी सिलिंडर की तोल करने वाली मशीन भी विभाग से प्रमाणित नहीं थी। इनको नोटिस दिया गया है। वरिष्ठ निरीक्षक सुमित्रा नंदन द्विवेदी ने बताया कि इन हॉकरों पर दो-दो सिलिंडर मिले, इनमें से एक-एक में डेढ़ किलो तक गैस कम मिली है। सहायक नियंत्रक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि घटतौली पर जुर्माना लगाया है, गैस एजेंसी को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
घरेलू सिलिंडर की कीमत 869 रुपये है, इसमें 14.2 किलो गैस मिलती है। ऐसे में डेढ़ किलो गैस का 90 रुपये से अधिक होते हैं। ऐसे में हॉकर प्रति सिलिंडर उपभोक्ताओं को इतने रुपये का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ऑल इंडिया इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के आगरा संभाग के अध्यक्ष विपुल पुरोहित का कहना है कि उपभोक्ताओं से अपील है कि वह गैस तोलकर लें, गैस एजेंसी संचालकों से भी इन हॉकरों की सेवाएं समाप्त करने को कहेंगे।
बाट-माप विभाग ने पिछले आठ महीने में घटतौली के 45 मामले पकड़े हैं। इनमें गैस एजेंसी और हॉकर शामिल हैं। अधिकतम घटतौली साढ़े तीन किलो तक पाई गई।
इन सभी से विभाग ने 4.25 लाख रुपये जुर्माना वसूला। इनमें एक मामला तो ऐसा पकड़ा, जिसने सिलिंडर पर अंकित उसके वजन की मात्रा को पेंट कर दो किलो कम कर दिया, जिससे सीधे तौर पर दो किलो गैस कम दी जा रही थी। इस पर मुकदमा दर्ज कराया गया।
सिलिंडर में घटतौली तो यहां करें शिकायत (टोल फ्री नंबर) :
आपूर्ति विभाग : 18001800150
बाट माप विभाग : 18001800300
आइओसी : 18002333555
– मशीन की जांच करने के लिए खाली सिलिंडर का वजन करने के बाद भरे को तोलें।
– सिलिंडर का वजन करते वक्त ध्यान रहे कि हॉकर का घुटना सिलिंडर से दूर है कि नहीं।
– कम गैस होने पर तत्काल शिकायत करें, दूसरा लाकर देता हूं, हॉकर की इस बात पर राजी न हों।