पाटीदार आंदोलन के प्रमुख हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी 20 मार्च तक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में साल 2015 में हुए पाटीदार आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को राहत दी है। बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर छह मार्च तक के लिए हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।

साल 2015 में गुजरात में हुए पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक पेटल पर हिंसा भड़काने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर इससे पहले उन्हें अग्रिम जमानत दी थी।
इससे पहले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद करने की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की थी। जिसके बाद इस याचिका पर गुजरात सरकार को एक नोटिस जारी किया गया था।
बता दें कि साल 2015 में पटेल की नेतृत्व वाली पाटीदारों ने अमहदाबाद में आरक्षण की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर एक रैली निकाली थी। जिस पर पुलिस का कहना है कि इस आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।
इसके बाद भी लोगों ने व्यापक स्तर पर रैली निकाली। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने लोगों के गैरकानूनी ढ़ग से एकत्र होने पर प्राथामिकी दर्ज की थी।
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