हरियाणा के अन्नदाताओं के लिए खुशी खबर आई है। अब सालों से चल रहे भूमि विवादों को सुलझाने और संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकार ने हरियाणा भूमि राजस्व (संशोधन) अधिनियम लागू किया है। यह अधिनियम उन मामलों में राहत देगा, जहां संयुक्त परिवारों के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर जटिलताएं हैं।
बताया जा रहा है कि यह कानून उन प्रमुख समस्याओं का समाधान करता है, जिनमें परिवार के कई सदस्य संयुक्त रूप से भूमि के एक टुकड़े के मालिक होते हैं। पहले की व्यवस्था के तहत, यदि सभी सह-मालिक, जैसे भाई-बहन या अन्य रिश्तेदार, भूमि के बंटवारे पर सहमत नहीं होते थे, तो सरकार इसे विभाजित नहीं कर सकती थी। अब इस संशोधन के माध्यम से इन मामलों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकेगा।
वहीं डॉ. मिश्रा ने बताया कि ये संशोधन भूमि प्रशासन को तेज, सरल और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इसका उद्देश्य न केवल न्यायालयों में लंबित भूमि विवादों को कम करना है, बल्कि प्रत्येक भूमि स्वामी को उसके हिस्से पर पूर्ण स्वामित्व और स्वतंत्र उपयोग का अधिकार भी सुनिश्चित करना है।
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