अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में आरोपित उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है। इसपर सुनवाई के दौरान मंगलवार को कोर्ट ने सभी पक्षों को 13 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा था। कोर्ट को यह तय करना है कि रिया के खिलाफ मामले की जांच सीबीआइ करेगी या नहीं। इस मामले में गुरुवार को बिहार सरकार तथा रिया च्रकवर्ती ने अपने-अपने जवाब दाखिल कर दिए। सभी पक्षों के जवाब मिलने के बाद अब कोर्ट इस मामले में अपना अहम फैसला कभी भी दे सकता है।
पटना में दर्ज एफआइआर व सीबीआइ जांच के विरोध में रिया
विदित हो कि रिया चक्रवर्ती पटना में दर्ज एफआइआर तथा बिहार सरकार की सिफारिश पर हो रही सीबीआइ जांच का विरोध कर रहीं हैं। जबकि, बिहार सरकार सीबीआइ जांच के पक्ष में है। सुशांत के पिता भी सीबीआइ जांच के समर्थन में हैं। उधर, महाराष्ट्र सरकार इसे सीबीआइ की जांच का मामला नहीं मानती।
कोर्ट चाहे तो खुद सीबीआइ से कराए इस मामले की जांच
इसके पहले मंगलवार की सुनवाई के दौरान रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने बिहार सरकार की सिफारिश पर हो सीबीआइ जांच का विरोध किया तथा कहा कि बिहार सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप कर कार्यपालिका के अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोर्ट चाहे तो खुद इस मामले की जांच सीबीआइ से कराए। उन्होंने पटना में दर्ज एफआइआर को राजनीतिक दबाव का परिणाम भी बताया।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर
मंगलवर की सुनवाई के बाद अब गुरुवार को सभी पक्षों के जवाब दाखिल करने के अंतिम दिन सबों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। अब कोर्ट इस मामले में फैसला दे सकता हे।
क्या है पूरा मामला, जानिए
विदित हो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना में एफआइआर दर्ज करा रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट में एफआइआर को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की। कोर्ट में रिया के पक्ष में महाराष्ट्र सरकार है। दूसरी ओर सुशांत के पिता व बिहार सरकार ने इसका विरोध किया है। इस मामले की पहली सुनवाई पांच अगस्त को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सभी पक्षों को तीन दिनों में जवाब देने को कहा था। सभी पक्षों के जवाब दाखिल करने के बाद फिर मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें फिर नए सिरे से 13 अगस्त तक जवाब मांगे गए। इसके बाद अब कोर्ट सीबीआइ जांच को लेकर अहम फैसला कर सकता है।