सर्वोच्च न्यायालय देश भर में अवैध रेत खनन को लेकर सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सीबीआइ समेत पांच राज्यों को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह रेत खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी न दे, जब तक कि खनन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पूरा अध्यन नहीं हो जाता।
जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अवैध खनन को लेकर पर्यावरण मंत्रालय, खान मंत्रालय, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंद्र प्रदेश, महाराष्ट्र और सीबीआई से इसपर जवाब मांगा है।