सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को राइट टू रिजेक्ट देने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सीट पर नोटा को ज्यादा वोट पड़े हों तो, वहां का चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे में वहां मतदान होना चाहिए। इसे लेकर कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।