खैरा ने एनडीपीएस केस में जमानत मांगी है। इसके अलावा दूसरी याचिका में उन्होंने अंदेशा जताया है कि सरकार उन्हें किसी और मामले में फंसा सकती है इसलिए उनके खिलाफ कोई भी कारवाई करने से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाए।
भुल्त्थ के कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की दोनों जमानत याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। खैरा ने एनडीपीएस केस में जमानत मांगी है। इसके अलावा दूसरी याचिका में उन्होंने अंदेशा जताया है कि सरकार उन्हें किसी और मामले में फंसा सकती है इसलिए उनके खिलाफ कोई भी कारवाई करने से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाए। इस मामले को रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट पहले ही फैसला सुरक्षित रख चुका है।
सुखपाल खैरा ने अपनी याचिका में बताया कि 2015 में दर्ज एनडीपीएस के मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर उनकी याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले हाईकोर्ट गिरफ्तारी व निचली अदालत द्वारा हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख चुका है। याची को आशंका है कि यदि उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो कोई फर्जी मामला बनाकर याचिकाकर्ता के खिलाफ सरकार फिर से कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में सरकार को इस बारे में उचित निर्देश जारी किए जाएं।