काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को पांच साल की सजा मिली है और फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं। इधर शुक्रवार को उन्होंने जोधपुर की जिला एवं सेशन कोर्ट में हर बार विदेश जाने की अनुमति मांगने को लेकर एक याचिका दायर की थी। शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उन्हें जब भी विदेश जाना हो, कोर्ट से इजाजत लेकर ही जाना पड़ेगा।
पिछले तीन दिन से कांकाणी गांव में काले हिरणों के शिकार के आरोप में पांच साल की सजा के खिलाफ सलमान की याचिका पर बहस चल रही है। आर्म्स एक्ट केस में सलमान को बरी किए जाने पर राज्य सरकार की अपील पर भी सुनवाई हो रही है। इन दोनों मामलों में ही पहले हुई सुनवाई में सलमान कोर्ट नहीं पहुंचे थे। ऐसे में उनकी ओर से हाजरी माफी का आवेदन भी पेश किया गया था। पिछली सुनवाई में सलमान की ओर से सजा के खिलाफ उनके अधिवक्ता महेश बोड़ा ने बहस शुरू की थी।
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