आराः सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ यहां की एक अदालत ने समन जारी किया है। आरा की अदालत ने तमिलनाडु के खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ संज्ञान लेते हुए यह समन जारी किया है।
तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें हैं, जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं, जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, उन्हें खत्म करना होता है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं, बल्कि उसे खत्म कर देना चाहिए। आरा के अधिवक्ता धरणीधर पांडेय ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि उदयनिधि के बयान से धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है।
वहीं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार झा की अदालत ने परिवादी और अन्य गवाहों की गवाही के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत संज्ञान लेते हुए स्टालिन को समन का आदेश दिया है। साथ ही एक अप्रैल 2024 को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश भी दिया है। एक अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी।