डीपीएस बस हादसे के सात माह बाद अब परिवहन विभाग नई नीति बना रहा है। इसमें स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए 13 सीटर वाहनों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इससे वैन, मैजिक और ऑटो रिक्शा वाले अपने वाहनों में बच्चों को स्कूल ले जा सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल बसों के लिए जारी गाइडलाइन लागू होने से इन पर नियमों की सख्ती रहेगी। नए शैक्षणिक सत्र से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
प्रदेशभर में लाखों बच्चे वैन, मैजिक और ऑटो रिक्शा से स्कूल जाते हैं। इंदौर में इनकी संख्या करीब 10 हजार है। जनवरी में बायपास पर डीपीएस स्कूल बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में स्कूली वाहनों पर सख्ती की थी। इसमें 13 सीटर से कम गाड़ी स्कूल वाहन के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। चूंकि कई बच्चे वैन, ऑटो और मैजिक में सफर करते है, इसलिए इसे भी सुरक्षित बनाए जाना जरूरी था। इसके बाद प्रदेश के वरिष्ठ परिवहन अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई।
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