भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (63) को मध्य लंदन स्थित अपना गिरवी रखा घर छुड़ाने के लिए अदालत से अगले साल अप्रैल तक का समय मिल गया है। माल्या ने यह घर गिरवी रखकर स्विस बैंक यूबीएस से कर्ज लिया था। यूबीएस बैंक ने कर्ज के 2.04 करोड़ पौंड (करीब 182 करोड़ रुपये) का भुगतान नहीं करने पर माल्या के आलीशान कॉर्नवाल टेरेस अपार्टमेंट को कब्जे में लेने की मांग की थी। पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होनी थी। ब्रिटिश हाई कोर्ट की चांसरी डिवीजन के जज सिमॉन बार्कर के न्यायिक सहमति आदेश के मुताबिक दोनों पक्षों में समझौता हो जाने की वजह से मामले की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।

माल्या को कर्ज की रकम के साथ-साथ अप्रैल 2019 तक उपार्जित ब्याज की 8,20,333.64 पौंड की रकम भी चुकानी होगी। इसके अलावा उन्हें अगले साल तक उपार्जित होने वाले ब्याज की राशि, 10,47,081.18 पौंड कानूनी फीस और 2,23,863.82 पौंड रिसीवर की फीस के तौर भी चुकाने होंगे। इसके अलावा अदालत ने भारतीय बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा माल्या के खिलाफ जारी दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले किसी दावे पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच, भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील पर माल्या जमानत पर है और इस मामले में ब्रिटिश हाई कोर्ट में दो जुलाई को सुनवाई होनी है।
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